New Bharat Series BH mark introduced for vehicle registration | वाहनों के लिए भारत सीरीज BH मार्क की पेशकश

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Bharat series: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, केंद्र सरकार ने देश में नए वाहनों के लिए "भारत सीरीज" (बीएच सीरीज) अधिसूचना जारी की है। इस नए कानून से एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहनों के ट्रांसफर (पासिंग) की समस्या खत्म हो जाएगी और वाहन मालिकों को सहूलियत होगी। नियमों के मुताबिक नए वाहनों को बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो फिलहाल वैकल्पिक है। यानी वाहन मालिक चाहे तो अपने वाहन के लिए BH सीरीज ले सकता है। इससे उन लोगों और कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा जो नौकरी के कारणों से एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते रहते हैं।

भारत सीरीज (Bharat series) के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर लेने से उन वाहन मालिकों को नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी अगर वे दूसरे राज्य में जाते हैं और अगर वाहन मालिक नई व्यवस्था के तहत दूसरे राज्य में माइग्रेट करता है तो वह आसानी से अपना दूसरे राज्य में पुराना पंजीकृत वाहन चला सकता है। बीएच सीरीज का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया।

Bharat Series Number Plate
Bharat Series Number Plate (Image Credit : theautogyan.com)

भारत सीरीज (Bharat series) के नए वाहन पंजीकरण कानून में वाहनों के हस्तांतरण की जरूरत नहीं होगी। रक्षा कर्मी (सेना, बीएसएफ आदि), केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र की कंपनियां और संगठन जिनके कार्यालय 4 या अधिक राज्यों में हैं, Bharat series में अपने निजी वाहनों को पंजीकृत कर सकते हैं।

यदि आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपको फिर से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

मौजूदा नियमों के तहत कोई भी वाहन मालिक अपने वाहन को पंजीकृत राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में अधिकतम 1 साल के लिए ही रख सकता है और 12 महीने के बाद उसे वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होता है। Bharat series को लॉन्च करने के पीछे का मकसद निजी वाहनों के ट्रांसफर को बेहद आसान और बिना किसी परेशानी के करना है.  यह नियम उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जिनके बार-बार बदलने की संभावना अधिक होती है और उन्हें अपने वाहन दूसरे राज्यों में ले जाना पड़ता है।  मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 47 के तहत, किसी व्यक्ति को उस राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में 12 महीने से अधिक समय तक वाहन रखने की अनुमति नहीं है, जिसमें वाहन पंजीकृत है।  अगर बीएच सीरीज के नए नियम लागू होते हैं तो यह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।

◆ वर्तमान में लागू  कर नियम |  Current Tax System

जब हम कोई नया वाहन खरीदते हैं तो उस पर अगले 15 साल तक रोड टैक्स देते हैं। इसका मतलब यह है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक हम रोड टैक्स का अग्रिम भुगतान करते हैं। यदि आप अपने वाहन को दूसरे राज्य में ले जाते हैं, तो आपको वहां फिर से पंजीकरण कराना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई वाहन केवल दो वर्ष पुराना है और दूसरे राज्य में पंजीकृत होने की आवश्यकता है, तो उसे शेष 13 वर्षों के लिए पुन: कर देना होगा। इसका मतलब यह है कि मौजूदा कानून पहले भुगतान किए गए 15 साल के कर + बाद में भुगतान किए जाने वाले 13 साल के कर को लगभग दोगुना कर देता है। पिछला पैसा (15 साल का रोड टैक्स) वापस पाने के लिए आपको उस राज्य से क्लेम करना होगा जिसमें वाहन मूल रूप से पंजीकृत था और यह उन लोगों के लिए एक बड़ा सिरदर्द है जिन्हें किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर किया गया है।

◆ भारत सीरीज के बाद किस वाहन पर कितना लगेगा टैक्स

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन को Bharat series में पंजीकृत करता है, तो उससे 10 लाख रुपये तक के वाहनों पर 8% कर, 10-20 लाख रुपये तक के वाहनों पर 10% कर लगाया जाएगा। 20 लाख रुपये से ऊपर के वाहनों पर 12% टैक्स देना होगा। डीजल वाहनों को अतिरिक्त 2% कर देना होगा जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2% कर छूट होगी।

◆ भारत सीरीज के लाभ | Benefits of Bharat Series

1. वर्तमान में निजी वाहनों के पंजीकरण के दौरान 15 वर्ष का रोड टैक्स देना होता है।  जब वे दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उन्हें 10 या 12 साल के लिए फिर से रोड टैक्स देना पड़ता है, साथ ही पुन: पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फिर उन्हें उस पहले राज्य में टैक्स का क्लेम करने की आवश्यकता होती है जहां वाहन पहले पंजीकृत था। इस Bharat series प्रणाली का उद्देश्य सभी समस्याओं को दूर करना है।

2. अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग टैक्स की समस्या खत्म हो जाएगी।

3. BH सीरीज (Bharat series) के लागू होने के बाद इन लोगों को अपने वाहन के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं कराना होगा। पूरे भारत में एक ही नंबर सिस्टम लागू किया जाएगा। 

◆ नंबर प्लेट कैसी दिखेगी | Bharat Series Number Plate

वर्तमान में उपयोग की जाने वाली उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट के समान, नंबर सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग में उभरा होगा।  यह नया नंबर BH से शुरू होगा और उसके बाद पंजीकरण के वर्ष के अंतिम दो अंक और फिर अगला नंबर होगा।


◆ भारत सीरीज पंजीकरण प्रारूप | BH Series Number Format

इस तरह आप नए भारत सीरीज में नंबर प्लेट पर YY BH #### XX नंबर देख सकते हैं।

प्रारंभ में YY पंजीकरण वर्ष के अंतिम 2 अंक होंगे, BH भारत श्रृंखला होगी, # का मतलब 4 अंकों की संख्या होगी जो 0000 से 9999 के बीच होगी, और अंत में XX का मतलब AA से ZZ तक के अंग्रेजी अक्षर होंगे। उदाहरण के लिए- 2021 में खरीदे गए वाहन की संख्या  21 BH 1234 AB जैसी होगी।

■ भारत सीरीज कब लागू होगा | Bharat Series effective date

यह न्यू भारत सीरीज नंबर सिस्टम 15 सितंबर 2021 से पूरे देश में लागू किया जा सकता है।

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